֍:सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर उठाए गंभीर सवाल§ֆ:सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है. अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है, तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि अपराध में दोषी साबित होने कब्जे या निर्माण के कारण निशाने पर हैं, न कि अपराध के आरोप की वजह से.§सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन के विवाद को लेकर आज सुनवाई शुरु हुई जस्टिंस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश कीं.
बुलडोजर एक्शन को लेकर SC ने की सख्त टिप्पणी, नहीं गिराया जा सकता घर
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by Fiza

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