पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट (अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 के भारत सरकार के नोटिफिकेशन से पेस्टिसाइड इंडस्ट्री पर असर डालने वाले लंबे समय से चले आ रहे रेगुलेटरी ओवरलैप का हल निकलने की उम्मीद है।
यह अमेंडमेंट साफ करता है कि रीसायकल प्लास्टिक के नियम उन सेक्टर्स पर कैसे लागू होते हैं, जहां प्रोडक्ट सेफ्टी रेगुलेशन पेस्टिसाइड्स सहित रीसायकल मटीरियल के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं।
मुख्य रेगुलेटरी बदलाव
पहले, प्लास्टिक वेस्ट नियमों के तहत कंपनियों को पैकेजिंग में रीसायकल प्लास्टिक का एक तय परसेंट इस्तेमाल करना ज़रूरी था। हालांकि, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड और रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा रेगुलेट की जाने वाली पेस्टिसाइड पैकेजिंग में आमतौर पर सेफ्टी और केमिकल स्टेबिलिटी पक्का करने के लिए वर्जिन प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़रूरी होता है।
इससे कम्प्लायंस में चुनौती पैदा हुई, क्योंकि कंपनियों को रीसायकल कंटेंट टारगेट को पूरा करने के साथ-साथ ऐसे इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले सेफ्टी रेगुलेशन का भी पालन करना ज़रूरी था।
2026 का अमेंडमेंट इसे यह कहकर सुलझाता है कि रीसायकल प्लास्टिक की ज़रूरी ज़रूरतें उन जगहों पर लागू नहीं होंगी जहां दूसरे कानून उनके इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं। नतीजतन, पेस्टिसाइड पैकेजिंग को असल में छूट मिल गई है, जिससे रेगुलेटरी टकराव खत्म हो गया है।
इस बदलाव से फसल सुरक्षा इंडस्ट्री के लिए कम्प्लायंस की ज़रूरतें आसान होने की उम्मीद है, साथ ही सेफ्टी स्टैंडर्ड भी बने रहेंगे।
इंडस्ट्री का रिएक्शन
इस डेवलपमेंट पर कमेंट करते हुए, क्रॉपलाइफ इंडिया ने कहा कि यह क्लैरिफिकेशन रेगुलेटरी अलाइनमेंट लाता है और इंडस्ट्री की चिंताओं को दूर करता है।
क्रॉपलाइफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल, श्री दुर्गेश चंद्रा ने कहा, ″क्रॉपलाइफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के नोटिफिकेशन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट (अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 का स्वागत करता है, जिसमें पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री को प्लास्टिक पैकेजिंग में रीसायकल प्लास्टिक के ज़रूरी इस्तेमाल से छूट दी गई है। यह क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी रेगुलेटरी अलाइनमेंट लाता है, यह मानते हुए कि ऐसी पैकेजिंग पहले से ही सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड और रजिस्ट्रेशन कमेटी के तहत मौजूदा नियमों और रेगुलेशन के तहत कंट्रोल होती है।
नोटिफिकेशन के अनुसार, प्लास्टिक पैकेजिंग में रीसायकल प्लास्टिक का ज़रूरी इस्तेमाल कैटेगरी-वाइज़ लागू नहीं होगा, जहाँ सरकार या सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड जैसी सरकारी बॉडी द्वारा नोटिफाई किए गए किसी कानून या रेगुलेशन या नियम के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग में रीसायकल प्लास्टिक के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है।
हम ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के लिए सरकार के लगातार कमिटमेंट की तारीफ़ करते हैं और हमें खुशी है कि इस मुद्दे पर हमारी लंबे समय से चली आ रही रिप्रेजेंटेशन पर ठीक से विचार किया गया है। क्रॉपलाइफ इंडिया ने लगातार इस राहत की वकालत की थी और यह फैसला पूरी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। इस कदम से पर्यावरण की ज़िम्मेदारी और फसल सुरक्षा प्रोडक्ट्स की सुरक्षित हैंडलिंग, दोनों को पक्का करने में मदद मिलेगी।
पॉलिसी का मतलब
यह बदलाव सरकार के सोचे-समझे तरीके का संकेत देता है, जो पर्यावरण के लक्ष्यों को सेक्टर-स्पेसिफिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ बैलेंस करता है। हालांकि रीसायकल प्लास्टिक का इस्तेमाल एक मुख्य पॉलिसी प्रायोरिटी बना हुआ है, लेकिन इस तरह की छूट फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है जहां सुरक्षा और कानूनी नियमों का पालन पहले आता है।

